अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति कई तरह के लोन लेते हैं। लोगों को पर्सनल लोन, कार खरीदने और घर बनवाने के लिए लोन मिलता है। इन कर्जों पर ब्याज भी वसूला जाता है और लोन लेने वाले EMIs के रूप में लोन का भुगतान करते हैं। क्या आपको पता है कि लोन लेने वाले व्यक्ति की बकाया भरने से पहले मृत्यु हो जाएगी, तो लोन की लायबिलिटी किस पर पड़ेगी? लोन की बकाया राशि का भुगतान कौन करेगा?
व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई तरह के लोन लेते हैं। लोगों को कार खरीदने, घर बनवाने के लिए और पर्सनल लोन मिलता है। इन कर्जों पर ब्याज भी वसूला जाता है और EMIs के रूप में भुगतान किया जाता है। बकाया भरने से पहले लोन लेने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए, तो आपको पता है कि लोन की लायबिलिटी किस पर पड़ेगी? लोन का भुगतान कौन करेगा?
कौन चुकाता है बचा हुआ पैसा
सबसे पहले, लोन का भुगतान कौन करेगा यह निर्भर करता है कि किस प्रकार का लोन दिया गया था और इस पर क्या कटौती थी। यह पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग है।
अगर होम लोन ले रखा है
होम लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत होने पर उसके उत्तराधिकारी को लोन का बचा हुआ पैसा चुकाना होगा। अगर वह लोन चुकाने में असमर्थ है, तो बैंक संपत्ति को नीलाम करके अपना कर्ज वसूल करते हैं। हालाँकि, होम लोन पर बीमा कराया गया है तो बीमा कंपनी लोन की राशि भरेगी। अगर टर्म इंश्योरेंस लिया गया है, तो क्लेम अमाउंट नॉमिनी के अकाउंट में डाल दिया जाता है और कानूनी कार्रवाई पूरी होती है। कानूनी उत्तराधिकारी को यह अधिकार होता है कि वो क्लेम अमाउंट से ही बकाया चुका दे. लोन अगर जॉइंट तरीके से लिया गया है तो लोन रीपेमेंट की जिम्मेदारी उसके ऊपर पड़ती है।